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लोक प्रापण नीति
लोक प्रापण नीति
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, सरकार ने 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) के लिए एक नई सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 की 27) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आगे, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के लिए निम्नलिखित संशोधन किए हैं। आदेश, 2012 अर्थात्: -
1. (i) इस आदेश को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) संशोधन आदेश, 2018 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति कहा जा सकता है। (ii) इसके प्रकाशन की तिथि से यह लागू होगा सरकारी राजपत्र।
2. माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज (MSE) ऑर्डर, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के दौरान, (बाद में उक्त आदेश के रूप में संदर्भित), आंकड़े और शब्द "20 प्रतिशत" के लिए, जहां भी वे होते हैं, आंकड़े और शब्द "25" प्रतिशत "प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष प्रावधान। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज से कुल वार्षिक खरीद में से, 25 प्रतिशत लक्ष्य के भीतर से 3 प्रतिशत महिलाओं द्वारा स्वामित्व वाले माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज से खरीद के लिए निर्धारित किया जाएगा।
यह उम्मीद की जाती है कि यह नीति सरकारी खरीद में MSE द्वारा बढ़-चढ़कर भागीदारी और MSE और बड़े उद्यमों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से अपने बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धा में सुधार करके MSEs को बढ़ावा देने में मदद करेगी।इस नीति की अधिक जानकारी व विवरण के लिए निम्नलिखित लिंक देखें:
अंतिम प्रेस आदेश
http://dcmsme.gov.in/pppm.htm
- 358 आरक्षित वस्तुओं के निर्माता Click to download excel file.
श्री नारायण तातु राणे
माननीय मंत्री
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
माननीय राज्यमंत्री
चॅंपियन विंडो
निर्यात सुविधा केन्द्रा (ई.एफ.सी.)
कर्मचारी कॉर्नर