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सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए गारण्टीमुक्त ऋण
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए गारण्टीमुक्त ऋण
किसी एम.एस.एम.र्इ. युनिट को आरम्भ करने के लिए आवश्यक वित्त के बावत आवधिक ऋण एवं कार्यकारी पूंजी की उपलब्धता एक जटिल कार्य है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एक सी.जी.टी.एम.एस.र्इ. (क्रेडिट गारण्टी फंड ट्रस्ट बावत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) योजना शुरू की गर्इ है जिसके अन्तर्गत रूपया एक करोड़ तक का गारण्टीमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सी.जी.टी.एम.एस.र्इ., मुम्बर्इ जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं सिडबी के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित है, ऋणदार्इ संस्थाओं को गारण्टी देता है। उद्यमी को ब्याज के साथ-साथ गारण्टी शुल्क भी अदा करना होता है।
अधिक जानकारी के लिए देखें:
http://www.dcmsme.gov.in/schemes/sccrguarn.htm
श्री नारायण तातु राणे
माननीय मंत्री
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
माननीय राज्यमंत्री
चॅंपियन विंडो
निर्यात सुविधा केन्द्रा (ई.एफ.सी.)
कर्मचारी कॉर्नर